अनुसूचित जातियों के स्वयं सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर और उसके उप-पुर्जों की आपूर्ति योजना

SC समूहों के लिए मिनी ट्रैक्टर योजना में 90 प्रतिशत सरकारी अनुदान

✅ आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम

महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा शुरू की गई यह योजना, अनुसूचित जाति (SC) और नवबौद्ध समुदाय के स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस योजना के तहत कृषि के लिए जरूरी मशीनें जैसे मिनी ट्रैक्टर, ट्रॉली और रोटावेटर कम लागत में दिए जाते हैं, ताकि इन समुदायों की आय में बढ़ोतरी हो और वे आत्मनिर्भर बन सकें।


🎯 योजना के लाभ

  • मिनी ट्रैक्टर और आवश्यक उप-पुर्जों की आपूर्ति (जैसे ट्रॉली, रोटावेटर)।
  • कुल लागत: ₹3,50,000/- प्रति यूनिट।
  • स्वयं सहायता समूह को केवल 10% यानी ₹35,000 देना होता है।
  • शेष 90% यानी ₹3,15,000 की राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देती है

यह योजना गरीब वर्गों के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि बहुत कम योगदान में उन्हें आधुनिक कृषि यंत्र मिलते हैं।


✅ पात्रता की शर्तें

  • आवेदक अनुसूचित जाति या नवबौद्ध समुदाय का होना चाहिए।
  • महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
  • स्वयं सहायता समूह में कम से कम 80% सदस्य SC या नवबौद्ध होने चाहिए।
  • समूह पंजीकृत होना अनिवार्य है।

📝 आवेदन प्रक्रिया (ऑफलाइन)

Step 1: संबंधित जिले के समाज कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
Step 2: फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें, पासपोर्ट साइज फोटो लगाएं और ज़रूरी दस्तावेज़ संलग्न करें।
Step 3: भरे हुए फॉर्म को सहायक आयुक्त, जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करें।
Step 4: जमा करते समय रसीद/acknowledgement ज़रूर लें जिसमें तारीख और आवेदन क्रमांक हो।

📌 नोट: फॉर्म निर्धारित समय में ही जमा करें, यदि कोई समयसीमा दी गई हो।


📄 जरूरी दस्तावेज़

दस्तावेज़ का नामविवरण
पहचान पत्रआधार कार्ड, वोटर ID आदि सभी सदस्यों के लिए
निवास प्रमाण पत्रमहाराष्ट्र का अधिवास प्रमाण
जाति प्रमाण पत्रSC/नवबौद्ध सदस्यों के लिए
स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण प्रमाण पत्रअनिवार्य
बैंक पासबुक या स्टेटमेंटसमूह के बैंक खाते की जानकारी
शपथ पत्र (Affidavit)यह बताने के लिए कि 80% सदस्य SC/नवबौद्ध हैं
प्रस्ताव पत्रट्रैक्टर लेने का उद्देश्य
लागत का कोटेशनट्रैक्टर व उप-पुर्जों का अनुमानित खर्च

🌾 इस योजना का उद्देश्य

  • शोषित वर्गों को कृषि में तकनीकी सहायता देना।
  • स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।
  • उत्पादन क्षमता और आय में वृद्धि लाना।

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🟢 निष्कर्ष

यह योजना एक सुनहरा अवसर है SC और नवबौद्ध समुदाय के उन समूहों के लिए जो खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं। सरकारी सब्सिडी के माध्यम से वे कम लागत में ट्रैक्टर और उपकरण प्राप्त कर उत्पादन और कमाई दोनों बढ़ा सकते हैं।

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