प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक सरकारी समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है, जो आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण विकलांगता के लिए ₹2 लाख और आंशिक विकलांगता के लिए ₹1 लाख का वार्षिक कवर प्रदान करती है। यह कवर मात्र ₹20 प्रति वर्ष के किफायती प्रीमियम पर उपलब्ध है। यह योजना 18 से 70 वर्ष आयु के उन भारतीय निवासियों के लिए खुली है, जिनके पास बैंक या डाकघर खाता है। यह योजना अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन नामांकन और नवीनीकरण की आसान सुविधा है।
प्रीमियम
₹20 प्रति सदस्य प्रति वर्ष। यह प्रीमियम सदस्य के बैंक/डाकघर खाते से ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 1 जून से पहले काटा जाएगा।
कवरेज अवधि
PMSBY के अंतर्गत कवरेज एक वर्ष के लिए मान्य है — 1 जून से 31 मई तक, वार्षिक प्रीमियम भुगतान पर।
दुर्घटना कवर समाप्ति की शर्तें
सदस्य का दुर्घटना कवर निम्न परिस्थितियों में समाप्त/सीमित हो जाएगा:
- 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर (जन्मतिथि के निकट)
- बैंक खाता बंद होने पर या बीमा चालू रखने के लिए खाते में पर्याप्त शेष राशि न होने पर
- यदि सदस्य ने एक से अधिक खातों से PMSBY लिया है और बीमा कंपनी को गलती से प्रीमियम प्राप्त हुआ है, तो बीमा कवर ₹2 लाख तक सीमित रहेगा
लाभ
- मृत्यु होने पर – नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख दिए जाएंगे।
- दोनों आंखों की दृष्टि का पूर्ण और अपरिवर्तनीय नुकसान, या दोनों हाथों/पैरों का उपयोग खोना, या एक आंख की दृष्टि और एक हाथ/पैर का उपयोग खोना – सदस्य को ₹2 लाख मिलेंगे।
- एक आंख की दृष्टि का पूर्ण और अपरिवर्तनीय नुकसान, या एक हाथ/पैर का उपयोग खोना – सदस्य को ₹1 लाख मिलेगा।
पात्रता
भाग लेने वाले बैंकों के व्यक्तिगत खाता धारक, जिनकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) से 70 वर्ष (जन्मतिथि के निकट) के बीच है, और जो योजना में शामिल होने/ऑटो-डेबिट की अनुमति देने के लिए सहमति देते हैं, उन्हें इस योजना में नामांकित किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन और ऑनलाइन
स्टेप 01: PMSBY में ऑफलाइन नामांकन करने के लिए, संबंधित बचत खाता वाले बैंक शाखा में जाएं या आधिकारिक वेबसाइट https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करें।
स्टेप 02: फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, सभी विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा करें।
स्टेप 03: सफलतापूर्वक जमा होने के बाद, सदस्य को बीमा प्रमाणपत्र सहित पावती (Acknowledgement Slip Cum Certificate of Insurance) प्रदान की जाएगी।
संपर्क:
- राज्यवार टोल-फ्री नंबर: https://jansuraksha.gov.in/files/STATEWISETOLLFREE.pdf
- राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर: 1800-180-1111 / 1800-110-001
आवश्यक दस्तावेज
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के लिए दस्तावेज़ीकरण बहुत कम है, क्योंकि यह योजना पहले से मौजूद बैंक या डाकघर खाते से जुड़ी होती है। हालांकि, नामांकन से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके खाते में KYC विवरण अपडेट हों। सामान्यतः आवश्यक दस्तावेज़ इस प्रकार हैं:
- आधार कार्ड – पहचान प्रमाण के रूप में और बैंक/डाकघर खाते से लिंक करने के लिए (यदि पहले से लिंक नहीं है)।
- बैंक/डाकघर पासबुक या स्टेटमेंट – उस खाते का सत्यापन जिसके माध्यम से प्रीमियम ऑटो-डेबिट होगा।
- पासपोर्ट साइज फोटो – केवल यदि KYC पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो।
- भरा हुआ PMSBY नामांकन/सहमति फॉर्म – आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित, जो जन सुरक्षा पोर्टल (https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx) से विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है।
- नामांकित व्यक्ति का विवरण और संबंध का प्रमाण – जैसे आधार, वोटर आईडी, या जन्म प्रमाणपत्र, दावा निपटान के लिए।
- अन्य दस्तावेज – जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, या ड्राइविंग लाइसेंस, यदि खाते का KYC अधूरा है।
ऑनलाइन नामांकन के लिए, यदि आपका खाता पहले से KYC-अनुपालन है, तो आमतौर पर भौतिक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको केवल इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करके ऑटो-डेबिट के लिए डिजिटल सहमति देनी होती है।
सारणी (Summary Table)
विशेषता | वर्तमान विवरण (PMSBY) |
---|---|
प्रीमियम | ₹20 प्रति वर्ष, बैंक/डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट (आमतौर पर मई अंत में) |
कवरेज अवधि | 1 जून – 31 मई (1 वर्ष) |
आकस्मिक मृत्यु / पूर्ण और अपरिवर्तनीय नुकसान | ₹2 लाख |
आंशिक नुकसान (एक आंख/अंग) | ₹1 लाख |
आयु पात्रता | 18 – 70 वर्ष |
समाप्ति की शर्तें | 70 वर्ष की आयु पूरी होना, लिंक्ड खाता बंद होना, प्रीमियम कटौती के लिए अपर्याप्त शेष, या डुप्लीकेट कवरेज का पता लगना |
डुप्लीकेट कवरेज हैंडलिंग | ₹2 लाख तक सीमित; अतिरिक्त/डुप्लीकेट कवर रद्द |
आवेदन विधि | ऑनलाइन (नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जन सुरक्षा पोर्टल) या ऑफलाइन (बैंक/डाकघर शाखा) |
प्रस्तावित संबंधित बदलाव | PMJJBY कवर (संबंधित जीवन बीमा योजना) ₹4 लाख तक बढ़ सकता है, प्रीमियम में आनुपातिक वृद्धि के साथ (भारत सरकार द्वारा समीक्षा में) |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या दुर्घटना के बाद हुई मृत्यु या विकलांगता के मामले में अस्पताल में भर्ती के खर्च की प्रतिपूर्ति का कोई प्रावधान है?
नहीं।
2. बैंक खाता धारक, जिसने नामांकन फॉर्म दिया था, की मृत्यु होने पर बीमा लाभ कौन दावा कर सकता है?
यदि योजना में नामांकित खाता धारक की मृत्यु हो जाती है, तो नामांकन फॉर्म में दर्ज नामांकित व्यक्ति/अभिभावक दावा कर सकता है। यदि कोई नामांकन नहीं किया गया है, तो कानूनी उत्तराधिकारी दावा कर सकते हैं।
3. दावा राशि का भुगतान किस प्रकार होगा?
विकलांगता दावा बीमित खाता धारक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। मृत्यु दावा नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी के बैंक खाते में भेजा जाएगा।
4. यदि खाता धारक आत्महत्या करता है तो क्या परिवार को बीमा लाभ मिलेगा?
नहीं।
5. क्या पॉलिसी के अंतर्गत लाभ पाने के लिए दुर्घटना की सूचना पुलिस को देना और FIR प्राप्त करना आवश्यक है?
सड़क, रेल, इसी प्रकार के वाहन हादसे, डूबने, अपराध से जुड़ी मृत्यु आदि मामलों में पुलिस को सूचना देना आवश्यक है। सांप के काटने, पेड़ से गिरने आदि के मामलों में कारण का तत्काल अस्पताल रिकॉर्ड से प्रमाण होना चाहिए।
6. यदि बीमित व्यक्ति लापता है और मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है, तो क्या कानूनी उत्तराधिकारियों को बीमा लाभ मिलेगा?
PMSBY केवल उन मौतों को कवर करता है, जिनके बारे में दस्तावेजी प्रमाण हो कि वे दुर्घटना के कारण हुई हैं।
7. यदि व्यक्ति को आंशिक विकलांगता हो जाए लेकिन एक आंख की दृष्टि या एक हाथ/पैर का उपयोग स्थायी रूप से न खोया हो, तो क्या लाभ मिलेगा?
नहीं, कोई लाभ देय नहीं होगा।
8. क्या खाता धारक, जिसने एक से अधिक बैंकों से नामांकन कराया है और प्रीमियम जमा किया है, एक से अधिक बैंकों से दावा प्राप्त कर सकता है?
नहीं। बीमित/नामांकित व्यक्ति केवल एक ही दावा पाने के पात्र होंगे।
9. क्या एक व्यक्ति कई बैंक खातों से PMSBY में शामिल हो सकता है?
नहीं। यदि किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक बैंकों में कई खाते हैं, तो वह केवल एक बैंक/डाकघर खाते से योजना में शामिल हो सकता है।
10. इस योजना में शामिल होने की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है?
18 वर्ष (पूर्ण) से 70 वर्ष (जन्म तिथि के निकट) के बीच।
11. प्रीमियम का भुगतान कैसे होगा?
नामांकन के समय दी गई सहमति के अनुसार बैंक/डाकघर खाते से ‘ऑटो-डेबिट’ के माध्यम से।
12. यदि कोई पात्र व्यक्ति प्रारंभिक वर्ष में योजना में शामिल नहीं होता है, तो क्या वह बाद के वर्षों में शामिल हो सकता है?
हाँ, प्रीमियम का भुगतान ऑटो-डेबिट से करने पर। भविष्य में नए पात्र व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं।
13. जो लोग योजना छोड़ देते हैं, क्या वे दोबारा शामिल हो सकते हैं?
हाँ, वे वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके और निर्धारित शर्तों का पालन करके दोबारा शामिल हो सकते हैं।
14. क्या यह कवर सदस्य के पास मौजूद किसी अन्य बीमा योजना के अतिरिक्त होगा?
हाँ।
15. क्या PMSBY प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ आदि से हुई मृत्यु/विकलांगता को कवर करता है? आत्महत्या/हत्या के मामले में क्या कवर है?
प्राकृतिक आपदाएं दुर्घटना की श्रेणी में आती हैं, इसलिए इनसे हुई मृत्यु/विकलांगता भी PMSBY के अंतर्गत कवर है। आत्महत्या से हुई मृत्यु कवर नहीं है, लेकिन हत्या से हुई मृत्यु कवर है।
16. क्या संयुक्त बैंक खाता धारक इस योजना में शामिल हो सकते हैं?
हाँ, यदि वे पात्रता मानदंड पूरा करते हैं और प्रति व्यक्ति ₹20 वार्षिक प्रीमियम का ऑटो-डेबिट कराया जाता है।
17. PMSBY में सदस्यता के लिए कौन से बैंक खाते पात्र हैं?
सभी व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाते (संस्थागत खाते को छोड़कर) पात्र हैं।
18. क्या NRI इस योजना के अंतर्गत कवर प्राप्त कर सकते हैं?
हाँ, बशर्ते उनके पास भारत में स्थित बैंक शाखा में पात्र खाता हो और वे योजना की शर्तों को पूरा करते हों। हालांकि, दावा भुगतान केवल भारतीय मुद्रा में लाभार्थी/नामांकित व्यक्ति को किया जाएगा।