1. परिचय
शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले श्रमिक परिवारों के लिए बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना एक बड़ी चुनौती होती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने “कक्षा 1 से 7 और कक्षा 8 से 10 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए शैक्षिक सहायता योजना” शुरू की है। शैक्षिक सहायता योजना महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल (MBOCWW) द्वारा लागू की जाती है।
शैक्षिक सहायता योजना के अंतर्गत, निर्माण कार्य में लगे पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों और पत्नी को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 7 तक पढ़ने वाले बच्चों को ₹2,500 और कक्षा 8 से 10 तक पढ़ने वाले बच्चों को ₹5,000 की सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों और पंजीकृत पुरुष श्रमिक की पत्नी को मिलता है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई से वंचित न रह जाए और श्रमिक परिवार की नई पीढ़ी शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बने। यह योजना न केवल शिक्षा को बढ़ावा देती है बल्कि श्रमिक परिवारों के लिए भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2. योजना के तहत दी जाने वाली सहायता
इस योजना में पढ़ाई कर रहे बच्चों और पत्नी को कक्षा अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है –
- कक्षा 1 से 7 तक पढ़ने वाले बच्चों को ₹2,500 की सहायता।
- कक्षा 8 से 10 तक पढ़ने वाले बच्चों को ₹5,000 की सहायता।
👉 यह सुविधा केवल 2 बच्चों और पंजीकृत पुरुष श्रमिक की पत्नी को दी जाती है।
3. योजना का उद्देश्य
- श्रमिक परिवारों के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना।
- श्रमिकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उनकी पत्नी और बच्चों की शिक्षा पर असर न पड़े।
- बच्चों को स्कूल से ड्रॉप-आउट होने से रोकना।
4. योजना की पात्रता (Eligibility)
इस शैक्षिक सहायता योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं –
- लाभार्थी महाराष्ट्र में निर्माण कार्य या भवन निर्माण से जुड़े श्रमिक हों।
- श्रमिक का नाम महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल (MBOCWW) में पंजीकृत होना चाहिए।
- श्रमिक के बच्चे या पत्नी कक्षा 1 से 10 तक पढ़ाई कर रहे हों।
- सहायता केवल अधिकतम 2 बच्चों और एक पत्नी को मिलेगी।
- बच्चे के पास 75% उपस्थिति का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
5. योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
इस योजना का आवेदन केवल ऑफ़लाइन किया जा सकता है। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है –
1: सबसे पहले आवेदक को MBOCWW की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
2: आवेदन पत्र को ध्यान से भरें और आवश्यक दस्तावेज़ (स्वयं-अटेस्टेड कॉपी) संलग्न करें।
3: भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज़ श्रम आयुक्त / सरकारी श्रम अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।
4: आवेदन जमा करने के बाद रसीद ज़रूर प्राप्त करें, जिसमें जमा करने की तारीख, समय और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की पहचान पत्र (ID Card)
- बैंक पासबुक
- स्कूल से 75% उपस्थिति प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / राशन कार्ड / बिजली बिल / ग्राम पंचायत प्रमाणपत्र)
7. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
👉 बच्चों और पत्नी को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देना।
Q. कितनी राशि मिलती है?
👉 कक्षा 1 से 7 तक ₹2,500 और कक्षा 8 से 10 तक ₹5,000।
Q. कितने बच्चों को लाभ मिलेगा?
👉 अधिकतम 2 बच्चों और पत्नी को।
Q. कौन पात्र है?
👉 महाराष्ट्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके बच्चे/पत्नी।
Q. आवेदन कैसे करें?
👉 MBOCWW वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर श्रम कार्यालय में जमा करें।
Q. आवेदन में कौन से दस्तावेज़ लगेंगे?
👉 आधार कार्ड, बैंक पासबुक, स्कूल प्रमाणपत्र, पहचान पत्र आदि।
8. निष्कर्ष
कक्षा 1 से 7 और 8 से 10 तक पढ़ने वाले बच्चों को शैक्षिक सहायता योजना श्रमिक परिवारों के लिए वरदान है। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई जारी रहती है, बल्कि माता-पिता को भी शिक्षा का खर्च उठाने में मदद मिलती है।
👉 महाराष्ट्र सरकार की ऐसी और योजनाओं की जानकारी के लिए पढ़ें:
🔔 अपडेट रहें!
नवीन सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए sarkariyojana24.com पर नियमित रूप से विज़िट करें।