प्रधान मंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (Pradhan Mantri Vidyalaxmi Scheme)

Pradhan Mantri Vidyalaxmi Yojana logo with students in a university campus.

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) के उच्च शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) द्वारा शुरू की गई “प्रधान मंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम-विद्यालक्ष्मी) योजना” का उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि कोई भी भारतीय युवा वित्तीय बाधाओं के कारण अच्छी गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे। यह योजना एक सरल, पारदर्शी, छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से जमानत-मुक्त (collateral-free) और गारंटर-मुक्त (guarantor-free) शिक्षा ऋण प्रदान करती है, जिसमें ₹8,00,000 तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए 3% ब्याज पर सब्सिडी दी जाती है।

पात्र होने के लिए, आवेदक को भारत में 902 चिन्हित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) में से किसी एक में अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश लेना होगा। इस योजना को नोडल बैंक के रूप में केनरा बैंक (Canara Bank) के समन्वय में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लागू किया गया है। इस योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं।

योजना के लाभ

  • गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए जमानत-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण का एक विशेष उत्पाद।
  • ऋण की राशि पाठ्यक्रम शुल्क और अन्य संबंधित खर्चों (मेस, छात्रावास शुल्क, वापसी योग्य और गैर-वापसी योग्य शुल्क, लैपटॉप, रहने का खर्च) पर निर्भर करती है, जिसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
  • ₹7,50,000 तक की ऋण राशि के लिए भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी, चाहे पारिवारिक आय कुछ भी हो।
  • ₹8,00,000 तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए ₹10,00,000 तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि (course period plus one year) के दौरान 3% ब्याज पर सब्सिडी।
  • ₹4,50,000 तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पहले से ही पीएम-यूएसपी सीएसआईएस (PM-USP CSIS) के तहत पूरी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • ब्याज दर व्यक्तिगत बैंक की बाहरी बेंचमार्क उधार दर (Externally Benchmarked Lending Rate – EBLR) + 0.5% पर सीमित है।
  • यदि अध्ययन और अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो 1% तक अतिरिक्त ब्याज रियायत मिलती है।
  • अधिस्थगन अवधि को छोड़कर, पुनर्भुगतान अवधि 15 साल तक है।
  • ब्याज सब्सिडी की राशि लाभार्थी के पीएम-विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपी ऐप (CBDC Wallet) में जमा की जाएगी और ऐप पर लाभार्थी द्वारा रिडीम करने पर, राशि लाभार्थी के ऋण खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।

पात्रता मानदंड

छात्रों के लिए

  • आवेदक को एक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक को भारत में 902 चिन्हित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) में से किसी एक में योग्यता-आधारित प्रवेश लेना होगा।
  • आवेदक को प्रबंधन कोटा या इसी तरह के किसी कोटे के माध्यम से प्रवेश नहीं मिला होना चाहिए।
  • 3% ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹8,00,000 तक होनी चाहिए।
  • आवेदक को किसी अन्य केंद्रीय/राज्य सरकार की छात्रवृत्ति या ब्याज सब्सिडी योजना या शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक को बीच में ही पाठ्यक्रम नहीं छोड़ना चाहिए या अनुशासनात्मक या शैक्षणिक आधार पर संस्थान से निष्कासित नहीं होना चाहिए।
  • दूसरे वर्ष से आगे ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदक को संतोषजनक शैक्षणिक प्रदर्शन बनाए रखना चाहिए।
  • आवेदक केवल एक बार, या तो स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी लाभ का लाभ उठा सकता है।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) के लिए

निम्नलिखित संस्थान पात्र हैं:

  • शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नवीनतम एनआईआरएफ (NIRF) रैंकिंग की समग्र/श्रेणी-विशिष्ट और/या डोमेन-विशिष्ट रैंकिंग में शीर्ष 100 स्थान पर रहने वाले HEIs।
  • शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग की सूची में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अधीन शीर्ष 200 स्थान पर रहने वाले HEIs।13
  • भारत सरकार के अधीन शेष सभी HEIs।
  • विदेशी शिक्षा संस्थानों के भारतीय परिसर, भारतीय शिक्षा संस्थानों के विदेशी परिसर और विदेशी शिक्षा संस्थान इसमें शामिल नहीं होंगे।

आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)

पंजीकरण (REGISTRATION)

  • चरण 1: “प्रधान मंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम-विद्यालक्ष्मी) योजना” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • चरण 2: शीर्ष रिबन में, “लॉगिन” > “छात्र लॉगिन” पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर, “एक खाता बनाएं” पर क्लिक करें, और आप “छात्र पंजीकरण” पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे।
  • चरण 3: पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के तहत लाभ (जिसमें शिक्षा ऋण, ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी शामिल हैं) का लाभ उठाने के लिए छात्र को आधार के माध्यम से पंजीकरण करना होगा और यदि पात्र है तो ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकता है।
  • चरण 4: पंजीकरण फॉर्म में, निम्नलिखित अनिवार्य विवरण प्रदान करें – आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सत्यापित करें। एक पासवर्ड बनाएं। इसमें कम से कम 8 वर्ण होने चाहिए। अपरकेस और लोअरकेस अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्णों का संयोजन होना चाहिए।
  • चरण 5: पासवर्ड की पुष्टि करें, कैप्चा कोड भरें, “शर्तें और गोपनीयता” से सहमत हों, और पंजीकरण करने के लिए “सबमिट” पर क्लिक करें। पंजीकरण पर, आपको एसएमएस/ईमेल/व्हाट्सएप पर एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।

आवेदन (APPLICATION)

  • चरण 1: “प्रधान मंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम-विद्यालक्ष्मी) योजना” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • चरण 2: शीर्ष रिबन में, “लॉगिन” > “छात्र लॉगिन” पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर, अपना लॉगिन विवरण, यानी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रदान करें। आपकी पंजीकृत ईमेल आपकी उपयोगकर्ता आईडी होगी।
  • चरण 3: कैप्चा कोड भरें, “शर्तें और गोपनीयता” से सहमत हों, और “लॉगिन” पर क्लिक करें। अपने मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी प्रदान करें।
  • चरण 4: “छात्र के होमपेज” में, “शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें, और आप योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र पर पहुंच जाएंगे।
  • चरण 5: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें।
  • चरण 6: ड्रॉपडाउन से पसंदीदा बैंक और शाखा चुनें। प्रदान की गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। कोई भी आवश्यक सुधार करें।
  • चरण 7: शर्तों और गोपनीयता नीति (यदि कोई हो) को स्वीकार करें और सहमत हों। अपना आवेदन जमा करने के लिए “अंतिम सबमिट” पर क्लिक करें। आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा।

ऋण आवेदन की स्थिति ट्रैक करें (TRACK LOAN APPLICATION STATUS)

  • चरण 1: अपने पीएम-विद्यालक्ष्मी खाते में लॉग इन करने के बाद, “छात्र के होमपेज” में, मेनू से “ऋण आवेदन ट्रैक करें” अनुभाग पर क्लिक करें।
  • चरण 2: ड्रॉपडाउन सूची से अपना ऋण आवेदन नंबर चुनें।
  • चरण 3: आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति (उदाहरण के लिए, “समीक्षाधीन,” “अनुमोदित,” “वितरित”) प्रदर्शित होगी। अपने आवेदन की एक प्रति डाउनलोड करने के लिए, “आवेदन पीडीएफ डाउनलोड करें” पर क्लिक करें।

ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन करें (APPLY FOR INTEREST SUBVENTION)

  • चरण 1: एक बार जब आपका शिक्षा ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत और वितरित हो जाए, तो “पीएम-विद्यालक्ष्मी” वेबसाइट पर लॉग इन करें।
  • चरण 2: “छात्र के होमपेज” में, मेनू से “ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन करें” चुनें।
  • चरण 3: “ब्याज सब्सिडी का दावा करें” पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें।
  • चरण 4: आय प्रमाण पत्र (एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी) या अनुबंध 6 (आपके संस्थान द्वारा प्रदान) अपलोड करें।
  • चरण 5: फॉर्म जमा करें। आपको एसएमएस/ईमेल/व्हाट्सएप के माध्यम से पुष्टिकरण प्राप्त होगा।

शिकायत दर्ज करें (RAISE A GRIEVANCE)

  • चरण 1: मेनू से “शिकायत दर्ज करें” अनुभाग पर जाएं। “नई शिकायत दर्ज करें” पर क्लिक करें।
  • चरण 2: अपना ऋण आवेदन नंबर प्रदान करें। शिकायत का प्रकार और उप-प्रकार चुनें। संबंधित बैंक चुनें।
  • चरण 3: समस्या का विस्तार से वर्णन करें और सहायक दस्तावेज (पीडीएफ/जेपीईजी/पीएनजी, अधिकतम 200KB) अपलोड करें। शिकायत जमा करें।
  • ट्रैकिंग के लिए एक शिकायत आईडी उत्पन्न की जाएगी। “उत्तर देखें” के तहत स्थिति की जांच करें और यदि अनसुलझी है तो शिकायत को फिर से दर्ज करें।

शिकायत निवारण (GRIEVANCE REDRESSAL)

शिकायतों के लिए, कोई भी केनरा बैंक को लिख सकता है:

  • टोल-फ्री नंबर: 1800 1031 और टेली: 080- 22533876
  • ईमेल: hoel@canarabank.com, hogps@canarabank.com, support@pmvidyalaxmi.co.in.

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पते का प्रमाण
  • पिछली योग्यता की मार्कशीट (स्व-सत्यापित)
  • प्रवेश परीक्षा का परिणाम
  • प्रवेश पत्र (संस्थान से, शुल्क संरचना के साथ)
  • आय प्रमाण पत्र (राज्य के नामित सार्वजनिक प्राधिकरण से)

यदि QHEI ने प्रवेश के समय इनमें से कुछ दस्तावेजों को पहले ही स्वीकार कर लिया है, तो छात्र को QHEI से उसी के संबंध में एक प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए (प्रारूप अनुबंध 6 में दिया गया है)। केवल शेष दस्तावेज ही छात्रों को बैंक/पोर्टल पर जमा करने होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या प्रबंधन कोटा के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्र इस ऋण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, प्रबंधन कोटा या इसी तरह के कोटे के माध्यम से प्रवेश पाने वाले आवेदक इस ऋण के लिए पात्र नहीं हैं।

क्या इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने के लिए कोई विशिष्ट पाठ्यक्रम आवश्यकताएं हैं?

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) के किसी भी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र।

इस ऋण के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए?

खुली प्रतियोगी परीक्षाओं/योग्यता-आधारित प्रवेश के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्र पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3% ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय क्या है?

3% ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹8,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

क्या कोई छात्र इस ऋण का लाभ उठा सकता है यदि वह पहले से ही किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है?

नहीं, कोई अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की छात्रवृत्ति, ब्याज सब्सिडी, या शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले आवेदक पात्र नहीं हैं।

क्या इस वित्तीय सहायता कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए कोई आयु सीमा है?

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) में योग्यता-आधारित प्रवेश पाने वाले सभी छात्र पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के तहत पात्र हैं।

इस शिक्षा ऋण के लिए पात्र होने के लिए किस प्रकार का प्रवेश आवश्यक है?

आवेदक को भारत में 902 चिन्हित गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) में से किसी एक में योग्यता-आधारित प्रवेश सुरक्षित करना होगा।

इस योजना के तहत किस प्रकार के संस्थानों को पात्र माना जाता है?

पात्र संस्थानों में एनआईआरएफ रैंकिंग में शीर्ष 100 स्थान पर रहने वाले HEIs, एनआईआरएफ रैंकिंग में शीर्ष 200 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के HEIs, और भारत सरकार के अधीन सभी HEIs शामिल हैं।

क्या विदेशी शिक्षा संस्थान या उनके भारतीय परिसर इस योजना के तहत पात्र हैं?

नहीं, विदेशी संस्थानों के भारतीय परिसर, भारतीय संस्थानों के विदेशी परिसर और विदेशी संस्थान इसमें शामिल नहीं हैं।

पोर्टल पर खाता बनाने के लिए पासवर्ड की क्या आवश्यकताएं हैं?

पासवर्ड कम से कम 8 वर्ण लंबा होना चाहिए, जिसमें अपरकेस और लोअरकेस अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्णों का मिश्रण हो।

क्या आवेदक ऋण प्रसंस्करण के लिए अपने पसंदीदा बैंक का चयन कर सकते हैं?

हाँ, आवेदक आवेदन प्रक्रिया के दौरान ड्रॉपडाउन मेनू से अपने पसंदीदा बैंक और शाखा का चयन कर सकते हैं।

क्या प्रस्तुत किए गए ऋण आवेदन को डाउनलोड करने का विकल्प है?

हाँ, आवेदक “ऋण आवेदन ट्रैक करें” अनुभाग से अपने आवेदन की एक पीडीएफ प्रति डाउनलोड कर सकते हैं।

ब्याज सब्सिडी की राशि छात्र को कैसे जमा की जाती है?

सब्सिडी की राशि लाभार्थी के पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपी ऐप (CBDC WALLET) में जमा की जाएगी और ऐप पर लाभार्थी द्वारा रिडीम करने पर, राशि लाभार्थी के ऋण खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।25

75% क्रेडिट गारंटी के लिए पात्र अधिकतम ऋण राशि क्या है?

भारत सरकार ₹7,50,000 तक के ऋण के लिए 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है, चाहे पारिवारिक आय कुछ भी हो।

इस योजना के तहत ऋण के लिए ब्याज दर सीमा क्या है?

ब्याज दर बैंक की बाहरी बेंचमार्क उधार दर (EBLR) प्लस 0.5% पर सीमित है।

क्या समय पर पुनर्भुगतान के लिए कोई अतिरिक्त ब्याज रियायत उपलब्ध है?

हाँ, यदि अध्ययन और अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान किया जाता है तो 1% तक अतिरिक्त ब्याज रियायत प्रदान की जाती है।

इस शिक्षा ऋण के लिए अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि क्या है?

पुनर्भुगतान अवधि अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम की अवधि प्लस एक वर्ष) को छोड़कर 15 साल तक बढ़ सकती है।

पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपी ऐप क्या है?

पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपी ऐप (PM VIDYALAXMI DIGITAL RUPEE App) एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) आधारित समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन है, जिसे शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया है।

यह एप्लिकेशन एंड्रॉइड आधारित मोबाइल के लिए प्ले स्टोर और आई-फोन के लिए ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

लाभार्थी के पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल में वित्तपोषित बैंक द्वारा अद्यतन किए गए मोबाइल नंबर का उपयोग एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए किया जाना चाहिए।

लाभार्थी अपने पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपी ऐप को आधार-आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से अपने आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सक्रिय कर सकते हैं।

पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपी ऐप शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की पीएम विद्यालक्ष्मी और सीएसआईएस दोनों ब्याज सब्सिडी योजनाओं के लिए लागू है।

स्रोत और संदर्भ

  • दिशानिर्देश
  • अन्य जानकारी
  • आवेदन के लिए उपयोगकर्ता पुस्तिका
  • 902 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची.

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