योजना का परिचय:
आम आदमी बीमा योजना एक सरकारी योजना है, जिसमें सालाना केवल ₹200 का प्रीमियम भरकर लाभार्थी को ₹75,000 तक का लाभ मिल सकता है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
योजना की शुरुआत:
यह योजना भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2007 को देश के सामान्य नागरिकों के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को सुरक्षा देना है जिनकी आमदनी कम है और जिन्हें हर महीने निश्चित वेतन नहीं मिलता।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ:
- प्राकृतिक मृत्यु पर: यदि बीमा धारक की पॉलिसी की अवधि के दौरान प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके उत्तराधिकारी को ₹30,000 की राशि दी जाती है।
- दुर्घटना में मृत्यु पर: यदि धारक की मौत दुर्घटना में होती है, तो ₹75,000 मिलते हैं।
- पूर्ण अपंगता (दोनों आंखें या दोनों पैर खोने पर): ₹75,000 का मुआवजा मिलता है।
- आंशिक अपंगता (एक आंख और एक पैर खोने पर): ₹37,500 की राशि दी जाती है।
- शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति: नवमीं से बारहवीं तक पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों को प्रति माह ₹100 की छात्रवृत्ति मिलती है।
प्रीमियम और सरकारी सहायता:
इस योजना में हर साल केवल ₹200 प्रीमियम भरना होता है, जिसमें से ₹100 केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।
पात्रता:
- जिनके पास अपनी जमीन नहीं है या जिनके पास 2.5 एकड़ से कम सिंचित या 5 एकड़ से कम असिंचित भूमि है।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार।
- परिवार से केवल एक सदस्य इस योजना का लाभ ले सकता है।
आवेदन प्रक्रिया:
- यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर लागू है, इसलिए आवेदन संबंधित नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाता है।
- आवेदन के लिए आपको जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय या तलाठी कार्यालय में जाना होगा और निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
जरूरी दस्तावेज:
- पहचान पत्र (आधार कार्ड या पैन कार्ड)
- निवास प्रमाण (आधार कार्ड या बिजली बिल)
- वारिस का विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- भरा हुआ निर्धारित आवेदन पत्र
आयु सीमा:
इस योजना के लिए पात्र व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 59 वर्ष होनी चाहिए।
क्या शामिल नहीं है (Excluded Coverage):
- अस्पताल में इलाज का खर्च
- मानसिक बीमारी के कारण मृत्यु या विकलांगता
- आत्महत्या
- युद्ध के कारण मृत्यु या विकलांगता
- खतरनाक और साहसी खेलों में भाग लेने से मृत्यु या विकलांगता
- गैरकानूनी गतिविधियों या नशे के कारण होने वाली मृत्यु या अपंगता
मुख्य उद्देश्य:
सामान्य नागरिकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना और उनके बच्चों को छात्रवृत्ति देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषताएं:
यह योजना सभी जातियों और वर्गों के नागरिकों के लिए लागू है। कोई भी योग्य नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है।