मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना बिहार 2025: आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभ और पूरी जानकारी
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना बिहार 2025 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार के लिए अधिकतम ₹5 लाख तक का सस्ता ऋण प्रदान किया जाता है। लोन पर केवल 5% वार्षिक ब्याज देना होता है और भुगतान 5 वर्षों में 20 समान तिमाही किश्तों में करना होता है। समय पर भुगतान करने पर 0.5% ब्याज की छूट भी दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के माध्यम से ऑफलाइन की जाती है।