प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY): छोटे किसानों के लिए पेंशन सुरक्षा

"प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराता किसान"

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) भारत सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जो छोटे और सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers – SMFs) के वृद्धावस्था जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने का काम करती है। यह 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी और एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है।

📌 पेंशन की गारंटी, किसानों को राहत — PM-KMY

🔍 PM-KMY क्या है?

PM-KMY योजना के तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ₹3,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है। यह योजना LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) द्वारा संचालित की जाती है, जो पेंशन फंड को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखता है।

👉 अगर किसान का निधन हो जाता है, तो उसकी पत्नी को ₹1,500 प्रति माह पारिवारिक पेंशन मिलती है।


✅ PM-KMY पात्रता (Eligibility)

📅 आयु सीमा:

  • पंजीकरण के समय 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

🌾 भूमि स्वामित्व:

  • 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि (1 अगस्त 2019 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के रिकॉर्ड के अनुसार) वाले किसान पात्र हैं।

❌ अपात्र किसान:

  • जो अन्य पेंशन योजनाओं (जैसे NPS, EPFO, ESIC) से जुड़े हैं।
  • जो PM-SYM या PM-VYMY में पंजीकृत हैं।
  • संस्थागत किसान, आयकर दाता, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, विधायक/सांसद आदि।

💡 मुख्य विशेषताएं (Key Features)

विशेषताविवरण
न्यूनतम पेंशन₹3,000 (60 वर्ष के बाद)
मासिक योगदान₹55 से ₹200 तक (आयु पर आधारित)
सरकार की भागीदारीकेंद्र सरकार द्वारा समान योगदान
योजना संचालनLIC (भारतीय जीवन बीमा निगम)
एकीकरणPM-KISAN की राशि का उपयोग योगदान में किया जा सकता है

🎁 योजना के लाभ (Benefits of PM-KMY)

👨‍👩‍👧 पारिवारिक पेंशन:

किसान की मृत्यु के बाद पत्नी को ₹1,500 प्रति माह पेंशन दी जाती है।

♿ विकलांगता लाभ:

60 वर्ष से पहले स्थायी विकलांगता की स्थिति में, पत्नी योजना को चालू रख सकती है या जमा राशि (ब्याज सहित) निकाल सकती है।

🔁 निकासी नियम:

  • 10 वर्ष से पहले बाहर निकलने पर: जमा राशि + बचत बैंक ब्याज वापस मिलेगा।
  • 10 वर्ष बाद लेकिन 60 वर्ष से पहले: जमा राशि + ब्याज वापस।
  • मृत्यु के बाद: पत्नी योजना जारी रख सकती है या राशि निकाल सकती है।
  • दोनों की मृत्यु के बाद: राशि पेंशन फंड में वापस चली जाती है।

📊 मासिक योगदान चार्ट (आयु अनुसार)

आयुकिसान का योगदानसरकार का योगदानकुल मासिक राशि
18 वर्ष₹55₹55₹110
25 वर्ष₹80₹80₹160
30 वर्ष₹105₹105₹210
35 वर्ष₹150₹150₹300
40 वर्ष₹200₹200₹400

👉 यहां क्लिक करें पूरी योगदान तालिका देखने के लिए।


🌍 राज्यवार पंजीकरण (6 अगस्त 2024 तक)

अब तक 23.38 लाख से अधिक किसान इस योजना में जुड़ चुके हैं। प्रमुख राज्य:

  • बिहार – 3.4 लाख+
  • झारखंड – 2.5 लाख+
  • उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ – उल्लेखनीय भागीदारी

📝 PM-KMY में आवेदन कैसे करें?

📍 चरण 1: नजदीकी CSC केंद्र जाएं

किसानों को अपने क्षेत्र के Common Service Centre (CSC) में जाना होगा।

🧾 चरण 2: जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक / स्टेटमेंट
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

💵 चरण 3: पहली नकद जमा

पहली मासिक राशि नकद में VLE को दें।

✅ चरण 4: आधार प्रमाणीकरण

VLE आपके आधार से आपकी पहचान सत्यापित करेगा।

🖥 चरण 5: ऑनलाइन फॉर्म भरना

  • बैंक खाता विवरण
  • संपर्क जानकारी
  • पत्नी/पति और नामिनी की जानकारी

📆 चरण 6: मासिक योगदान की गणना

आपकी उम्र के अनुसार सिस्टम स्वतः मासिक राशि तय करेगा।

✍️ चरण 7: ऑटो डेबिट मंजूरी फॉर्म पर हस्ताक्षर

Enrolment cum Auto Debit Mandate Form पर हस्ताक्षर करके अपलोड करें।

🆔 चरण 8: KPAN और किसान कार्ड प्राप्त करें

आपको एक Kisan Pension Account Number (KPAN) और किसान कार्ड मिलेगा।


📎 जरूरी लिंक:


📌 निष्कर्ष: क्यों जरूरी है PM-KMY?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों को वृद्धावस्था में एक आर्थिक सहारा देने वाली मजबूत योजना है। कम मासिक योगदान में आजीवन पेंशन का लाभ पाना किसानों को आर्थिक स्वतंत्रता और गरिमा प्रदान करता है।


🔗 इंटरनल लिंक सुझाव:


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