🧭 योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य “प्रति बूंद अधिक फसल” के सिद्धांत पर काम करते हुए जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। इस योजना के अंतर्गत:
- सिंचाई के लिए जल की बचत
- जल संचयन और भंडारण संरचनाओं का निर्माण
- सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों (ड्रिप और स्प्रिंकलर) को बढ़ावा
- किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
✅ योजना की मुख्य विशेषताएं
घटक | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) |
शुरुआत | 1 जुलाई 2015 |
संचालन मंत्रालय | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
टारगेट | वर्ष 2025 तक सभी खेतों तक जल (Har Khet Ko Pani) |
प्रमुख सिद्धांत | प्रति बूंद अधिक फसल (More Crop Per Drop) |
लाभार्थी | भारत के सभी पात्र किसान |
सहायता | 55% से 90% तक सब्सिडी (राज्य आधारित) |
📋 योजना के प्रमुख घटक
1. प्रति बूंद अधिक फसल (More Crop Per Drop)
- ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर प्रणाली को बढ़ावा।
- जल की दक्षता 70% से बढ़ाकर 95% तक।
- सब्सिडी आधारित लागत सहायता: 55% – 90% तक।
2. हर खेत को पानी (Har Khet Ko Pani)
- सूखा प्रभावित क्षेत्रों तक सिंचाई का विस्तार।
- भूजल पुनर्भरण, नहर लाइनिंग, जलाशय निर्माण।
3. जल संरक्षण (Water Harvesting & Recharge)
- खेत तालाब, बोरवेल, रिचार्ज कुंओं की सहायता।
- वर्षा जल संचयन तकनीकों को अपनाना।
🧑🌾 पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- भारतीय नागरिक जो कृषि कार्य में संलग्न हों।
- खेत का मालिकाना हक हो या लीज पर लिया गया हो।
- सिंचाई साधनों की आवश्यकता हो।
📝 आवेदन प्रक्रिया
- अपने राज्य की कृषि विभाग या पीएमकेएसवाई वेबसाइट पर जाएं।
- “सूक्ष्म सिंचाई” / “More Crop Per Drop” के अंतर्गत आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (भूमि पत्र, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, फसल विवरण)।
- कृषि अधिकारी द्वारा सत्यापन के पश्चात सब्सिडी की स्वीकृति।
📂 आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण (IFSC सहित)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- फसल का विवरण
💸 सब्सिडी का विवरण (Subsidy Structure)
राज्य का प्रकार | सामान्य किसान | SC/ST/महिला/छोटे किसान |
---|---|---|
सामान्य राज्य | 55% सब्सिडी | 60% सब्सिडी |
पूर्वोत्तर / हिमालयी राज्य | 70% सब्सिडी | 90% सब्सिडी |
🔔 ध्यान दें: प्रत्येक राज्य में सब्सिडी की राशि और प्रक्रिया भिन्न हो सकती है। आवेदन से पहले अपने राज्य की PMKSY पोर्टल जांचें।
🌐 राज्यवार पोर्टल लिंक (2025 अपडेटेड)
राज्य | पोर्टल लिंक |
---|---|
महाराष्ट्र | mahaagrimission.gov.in |
गुजरात | dag.gujarat.gov.in |
मध्यप्रदेश | mpkrishi.mp.gov.in |
उत्तरप्रदेश | upagriculture.com |
अन्य सभी | pmksy.gov.in |
📈 योजना का प्रभाव (Success and Impact)
- अब तक 30 लाख+ किसानों को लाभ।
- 15 लाख+ हेक्टेयर भूमि में सूक्ष्म सिंचाई लागू।
- फसल उत्पादन में औसतन 30-50% की वृद्धि।
- जल उपयोग में 40-60% की बचत।
📞 संपर्क जानकारी
- राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-1551
- ईमेल: pmksy-agri@gov.in
- राज्य कार्यालय: अपने ज़िले के कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें
📚 FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q. क्या किरायेदार किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं?
हां, यदि किराया अनुबंध और मालिक की सहमति हो तो।
Q. एक किसान योजना के अंतर्गत कितनी भूमि पर सहायता ले सकता है?
प्रत्येक राज्य की सीमा निर्धारित है, औसतन 2-5 हेक्टेयर।
Q. आवेदन कितनी बार किया जा सकता है?
एक बार योजना अंतर्गत सहायता मिलने के बाद दोबारा अगले 3 वर्षों तक पात्र नहीं।
📌 निष्कर्ष
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) जल संरक्षण और कृषि उत्पादन दोनों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। आधुनिक तकनीक अपनाकर किसान कम पानी में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। यह योजना न केवल फसल की गुणवत्ता बढ़ाती है, बल्कि किसान की आमदनी और भविष्य को भी सुरक्षित करती है।
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