प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2025: आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, लाभ और पूरी जानकारी 👩‍👧‍👦

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2025 गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है

भारत सरकार द्वारा महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY)। यह योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे गर्भावस्था और प्रसव के समय उचित पोषण प्राप्त कर सकें। 🍼

इस आर्टिकल में हम आपको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2025 की पूरी जानकारी देंगे। इसमें हम लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

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प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना क्या है? 🤔

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को ₹5000 की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जो कि गर्भावस्था और शिशु जन्म के अलग-अलग चरणों पर आधारित होती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को पोषण की सुविधा, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ और प्रसव के समय आने वाली आर्थिक कठिनाइयों से राहत देना है। 🌸


योजना का उद्देश्य 🎯

✅ गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
✅ मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना।
✅ गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उचित पोषण सुनिश्चित करना।
✅ संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
✅ महिलाओं को स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण से जोड़ना।


लाभ और किस्तों का विवरण 💰

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत ₹5000 तीन किस्तों में प्रदान किए जाते हैं।

1️⃣ पहली किश्त (₹1000):

  • गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र में कराने पर।

2️⃣ दूसरी किश्त (₹2000):

  • गर्भावस्था के 6 महीने बाद कम से कम एक ANC (प्रसव पूर्व जांच) कराने पर।

3️⃣ तीसरी किश्त (₹2000):

  • शिशु जन्म के बाद पंजीकरण कराने और
  • बच्चे को BCG, OPV, DPT, Hepatitis-B आदि का पहला टीका लगवाने पर।

👉 इसके अलावा, लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना (JSY) के अंतर्गत संस्थागत प्रसव के लिए अतिरिक्त सहायता भी मिलती है। इस तरह औसतन महिला को कुल ₹6000 की राशि प्राप्त हो सकती है।


योजना की पात्रता 👩

🔹 लाभार्थी एक गर्भवती महिला होनी चाहिए।
🔹 आयु 19 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
🔹 योजना केवल पहले जीवित शिशु के लिए लागू है।
🔹 महिला कामकाजी हो और गर्भावस्था के कारण मजदूरी का नुकसान झेल रही हो।
🔹 केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSU) में नियमित नौकरी करने वाली महिलाएं पात्र नहीं होंगी।
🔹 यदि महिला को नियोक्ता से वेतन सहित मातृत्व अवकाश या किसी अन्य योजना का लाभ मिल रहा है, तो वह PMMVY के लिए अयोग्य होगी।


अपवाद ⚠️

❌ अगर महिला केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है।
❌ अगर महिला को नियोक्ता से पहले से ही भुगतान सहित मातृत्व लाभ मिल रहा है।
❌ अगर महिला पहले ही योजना की सभी किस्तों का लाभ ले चुकी है।


आवेदन प्रक्रिया 📝

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन करना होता है।

चरण 1: पंजीकरण

लाभार्थी को फॉर्म 1-ए भरकर आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र में जमा करना होगा।

चरण 2: आवश्यक जानकारी

  • पति का आधार विवरण और उसकी सहमति ✍️
  • मोबाइल नंबर 📱
  • बैंक खाता/पोस्ट ऑफिस खाता विवरण 🏦

चरण 3: किस्तों का दावा

  1. पहली किश्त के लिए:
    • फॉर्म 1-ए
    • MCP कार्ड
    • आधार कार्ड
    • बैंक पासबुक
  2. दूसरी किश्त के लिए:
    • फॉर्म 1-बी
    • MCP कार्ड (एक ANC की जानकारी सहित)
  3. तीसरी किश्त के लिए:
    • फॉर्म 1-सी
    • शिशु जन्म प्रमाण पत्र
    • टीकाकरण का रिकॉर्ड

👉 लाभार्थी को प्रत्येक आवेदन पर पावती (Acknowledgment) लेना जरूरी है।


आवश्यक दस्तावेज़ 📑

✔️ आधार कार्ड (महिला और पति दोनों का)
✔️ MCP कार्ड (मातृ शिशु संरक्षण कार्ड)
✔️ बैंक पासबुक / खाता विवरण
✔️ शिशु जन्म प्रमाण पत्र (तीसरी किश्त के लिए)
✔️ मोबाइल नंबर
✔️ पासपोर्ट साइज फोटो


योजना की समय सीमा ⏳

🗓️ दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम समय सीमा –

  • पहली किश्त: LMP तारीख से 150 दिन के भीतर।
  • दूसरी किश्त: LMP तारीख से 180 दिन के भीतर।
  • तीसरी किश्त: बच्चे के जन्म से 460 दिन के भीतर।
  • अधिकतम सीमा: गर्भावस्था की तारीख से 730 दिनों के भीतर आवेदन किया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) ❓

1. मुझे दूसरी किश्त कब तक मिलेगी?

➡️ गर्भावस्था के 6 महीने बाद कम से कम एक ANC कराने पर ₹2000 की दूसरी किश्त मिल जाएगी।

2. क्या इस योजना में अतिरिक्त कवरेज है?

➡️ नहीं, केवल तीन किश्तें ही दी जाती हैं।

3. अगर शिशु जीवित न रहे तो क्या लाभ मिलेगा?

➡️ शिशु की मृत्यु होने पर आगे की किस्तें नहीं मिलेंगी।

4. अगर मृत प्रसव या गर्भपात हो जाए तो क्या होगा?

➡️ गर्भपात की स्थिति में लाभ बंद हो जाएगा। मृत प्रसव पर पहले से मिली किश्तें बरकरार रहेंगी।

5. क्या जुड़वाँ बच्चों पर लाभ मिलेगा?

➡️ हां, जुड़वाँ बच्चों पर भी योजना का लाभ मिलेगा।

6. अगर पहले से वेतन सहित मातृत्व अवकाश मिल रहा है तो क्या PMMVY का लाभ मिलेगा?

➡️ नहीं, ऐसी स्थिति में लाभ नहीं मिलेगा।

7. क्या IGMSY योजना की पहली किश्त पाने वाली महिला PMMVY से लाभ उठा सकती है?

➡️ हां, वह केवल तीसरी किश्त का दावा कर सकती है।


निष्कर्ष ✨

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2025 गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके जरिए सरकार महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के समय आर्थिक और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है।

👉 यदि आप पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आंगनवाड़ी केंद्र या अनुमोदित स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण करवाएं और योजना का लाभ उठाएं।

👉 इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं की नवीनतम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट सरकारी योजना24 पर लगातार विज़िट कर सकते हैं।


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